Apr 20, 2024, 14:49 IST

नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों पर लगा जुर्माना

नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों पर लगा जुर्माना
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए पांच सहकारी बैंकों पर कुल 60.3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। राजकोट नागरिक सहकारी बैंक पर 43.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को कर्ज और अग्रिम पर प्रतिबंध समेत अन्य बातों को लेकर रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने को लेकर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने द कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक (नई दिल्ली), राजधानी नगर सहकारी बैंक (लखनऊ) और जिला सहकारी बैंक, गढ़वाल (कोटद्वार, उत्तराखंड) पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक (देहरादून) पर दो रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक मामले में, जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए समझौते के किसी भी लेनदेन की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। 

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement