भोपाल: 30 अगस्त 2024
कलेक्टर भोपाल श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत की जांच के लिए शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जोन-2, एमपीनगर तथा होशंगाबाद रोड़ स्थित एम्बी वाइन शॉप से रेड तथा व्हाइट वाइन के तीन नमूने लिये गये। लिये गये नमूनों का परीक्षण राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, ईदगाह हिल्स, भोपाल से होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। निरूपम शॉपिंग मॉल, होशंगाबाद रोड़ पर संचालित एम्बी वाइन शॉप पर बिना खाद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त किये खाद्य कारोबार का संचालन होना पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 का उल्लंघन है।
अभिहित अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा के निर्देशानुसार प्रतिष्ठान के भागीदारो के विरूद्ध प्रकरण माननीय सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।