Mar 19, 2025, 19:26 ISTMadhya Predash

निजी स्कूल पर 2 लाख रुपये का अर्थदंड

निजी स्कूल पर 2 लाख रुपये का अर्थदंड

सतना

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस ने अशासकीय नन्ही दुनिया इंटरनेशनल स्कूल, बगहा कोठी रोड पर 2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह दंड विद्यालय द्वारा छात्रों को एक स्थान से ही पुस्तकें और गणवेश खरीदने के लिए बाध्य करने के कारण लगाया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच में पाया गया कि स्कूल ने मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं अन्य संबंधित विषयों का विनियमन 2017 और 2020 की धारा 6 का उल्लंघन किया है। इस पर अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रथम बार में 2 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी निजी विद्यालय छात्रों और अभिभावकों पर एक ही स्थान से पुस्तकें व गणवेश खरीदने का दबाव नहीं बना सकता। अभिभावकों को अपनी सुविधानुसार कहीं से भी सामग्री खरीदने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।