नजूल निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अंतर्गत दिशा निर्देश। सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों के कार्यालयों, कार्यस्थलों, योजनाओं या परियोजनाओं के लिए नजूल भूमि का हस्तांतरण किया जाता है। हस्तांतरित भूमि अंशतः या पूर्णतः किसी विभाग के लिए अनुपयोगी है तो नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 18 के प्रावधानों अंतगर्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्व विभाग को वापिस करने का निर्णय किया जा सकता है। इस आशय का आदेश राजस्व विभाग ने समस्त कलेक्टर को दिए गये है।
केन्द्र सरकार के किसी विभाग या उपक्रम को नजूल भूमियां स्थायी पट्टे पर आवंटित की गयी है। आवंटित भूखंड के सरकारी पट्टेदार के अधिकार एवं दायित्व पट्टे में निबंधन या शर्तों के अध्यधीन है। नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश सरकारी पट्टेदार के अधिकार तथा दायित्व के प्रावधानों को स्पष्टतः वर्णित किया गया है। रेलवे मंत्रालय अथवा नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया , केन्द्र सरकार के किसी विभाग या उपक्रमों को नजूल भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित है। आवंटित भूमियां केन्द्रीय विभाग या उपक्रम के लिए अनुपयोगी है तो आवंटित भूमियों का विक्रय या नीलामी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 66 के प्रावधान अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर भूमि राजस्व विभाग को वापिस किये जाने का निर्णय किया गया है।