Apr 17, 2023, 15:41 IST

शहरी साख संस्थाओं के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों से सावाधान रहने की सलाह सहकारिता विभाग द्वारा दी गई है

शहरी साख संस्थाओं के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों से सावाधान रहने की सलाह सहकारिता विभाग द्वारा दी गई है

शहरी साख संस्थाओं के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों से सावाधान रहने की सलाह सहकारिता विभाग द्वारा दी गई है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत शहरी साख संस्थाओं द्वारा केवल अपने सदस्यों से ही अमानत राशि प्राप्त कर जरूरतमंद संस्था सदस्यों को ही ऋण प्रदान किया जा सकता है।

सहकारिता विभाग ने आम नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया है कि लोक लुभावन योजनाओं का प्रलोभन देकर कुछ शहरी साख सहकारी संस्थाओं द्वारा गैर सदस्यों से भी जमा राशियाँ प्राप्त कर धोखाधड़ी का काम किया जा रहा है। सहकारिता विभाग ने सलाह दी है कि नागरिक ऐसी संस्थाओं के झाँसे में न आएँ।