Apr 14, 2023, 20:21 IST

इंदौर संभाग की प्रत्येक पंचायत में पेसा एक्ट के तहत एक-एक मोबेलाईजर की नियुक्ति की गयी है।

इंदौर संभाग की प्रत्येक पंचायत में पेसा एक्ट के तहत एक-एक मोबेलाईजर की नियुक्ति की गयी है।

राज्य शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार इंदौर संभाग की प्रत्येक पंचायत में पेसा एक्ट के तहत एक-एक मोबेलाईजर की नियुक्ति की गयी है। इनको जनपद पंचायत मुख्यालय पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 अप्रैल से शुरू होकर 27 अप्रैल तक चलेगा।

                संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभावी आयोजन के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मोबेलाईजरों का प्रशिक्षण भी अत्यंत जरूरी है। इसके लिये  पेसा मोबैलाईजरों का प्रशिक्षण 17 अप्रैल से 27 अप्रैल के मध्य संबंधित जनपद पंचायत के मुख्यालय में अनिवार्यतः कराया जाए। उक्त प्रशिक्षण में पेसा एक्ट के ब्लाक स्तरीय समन्वयक एवं जिला स्तरीय समन्वयकों के साथ पेसा एक्ट के मास्टर्स ट्रेनर्स एवं पैसा एक्ट के अंतर्गत आने वाले विषयो से संबंधित जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारियों का सहयोग लिया जाए। इस प्रशिक्षण की संपूर्ण जवाबदेही जिला कलेक्टर्स की होगी।